NPS Vatasalya Yojana: बस सालाना 10 हजार रुपये 18 साल तक निवेश करें, आपको मिलेंगे 11 करोड़, जानें योजना का कमाल फॉर्मूला

भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से निवेश करना बेहद जरूरी होता है। निवेश करने के लिए कई तरह के अच्छे ऑप्शन उपलब्ध हैं। जैसे आपको कई तरह की सरकारी स्कीम मिल जाएंगी। वहीं सरकार की तरफ से बजट 2024 में एक नई स्कीम को लाया गया था, जो कि बच्चों की पेंशन की व्यवस्था को लेकर लाई गई थी। इस स्कीम को एनपीएस (NPS) के अंतर्गत लाया गया था।

इस स्कीम का नाम एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना (NPS Vatasalya Yojana) है। इस स्कीम को अभी 18 सितंबर को लागू किया गया है। इसमें 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग निवेश कर सकता है।

NPS Vatasalya Yojana

NPS Vatasalya Yojana
NPS Vatasalya Yojana । Image Source: Google

NPS वात्‍सल्‍य योजना के जरिए माता-पिता को मौका दिया जा रहा है कि वह अपने पेंशन अकाउंट के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के मकसद से NPS वात्‍सल्‍य में निवेश किया जा सकता है। इसमें कम्‍पाउडिंग के हिसाब से लंबी अवधि के लिए रिटर्न मिलता है।

NPS Vatasalya Yojana में कौन और कितना कर सकता है निवेश

NPS वात्‍सल्‍य योजना में निवेश करने की बात आती है तो 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग इसमें खाता खुलवा सकता है। वहीं बच्चे के नाम पर माता-पिता यह खाता खोल सकते हैं। जब बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है तो उसका खाता स्‍टैंडर्ड NPS खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। NPS वात्‍सल्‍य योजना के तहत खाते में मिनिमम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। वहीं अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

NPS Vatasalya Yojana में खाता खुलवाने के लिए किन दस्तवेजों की जरूरत होगी

NPS वात्‍सल्‍य योजना में खाता खोलने के लिए बच्चे नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। वहीं माता-पिता के केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) आदि दस्तावेज होने चाहिए। अगर कोई NRI है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता होना चाहिए।

NPS Vatasalya Yojana अकाउंट की खूबियां

योजना में खाता खुलवाने के बाद  बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है तो उसका खाता स्‍टैंडर्ड NPS खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। 3 साल लॉकइन पीरियड पूरा होने के बाद 25 फीसदी रकम तीन बार में निकाल सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा की रकम पर 80 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीद सकेंगे और 20 फीसदी रकम एकसाथ निकाल सकते हैं। वहीं 2.5 लाख रुपये तक की रकम को पूरा निकाल सकते हैं। अगर किसी कारणवश मौत होने पर माता-पिता के नाम खाता ट्रांसफर हो जाएगा।

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10 हजार रुपये से बनेंगे 11 करोड़ रुपये

जानकारी के मुताबिक, अगर NPS वात्‍सल्‍य योजना के तहत 10 हजार रुपये सालाना जमा करते हैं तो 18 साल में तक ये रकम जमा करनी होगी। 18 साल में निवेश की कुल रकम 5 लाख रुपये हो जाएगी। इसपर सालाना आधार पर 10 फीसदी का रिटर्न मिलता है।

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वहीं अगर 60 साल तक इस रकम को जमा किया जाता है तो 10 फीसदी सालाना रिटर्न के हिसाब से कुल 2.75 करोड़ रुपये का फंड बनेगा। अगर 11.59 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र यह फंड 5.97 करोड़ रुपये बनेगा। अगर 12.86 फीसीद सालाना रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में 11.05 करोड़ रुपये फंड बनेगा।

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